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बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिये उपभोक्ता किश्तों में चार लाख रूपए की बकाया राशि का भुगतान करे: अदालत

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने लॉकडाउन के दौरान पैसे का बंदोबस्त करने और बिजली के बगैर परिवार के लिये घर में रहने में दिक्कत को ध्यान में रखते हुये बिजली की बकाया चार लाख रूपए की राशि के भुगतान के लिये तीन किश्तें बना दीं।

बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिये उपभोक्ता किश्तों में चार लाख रूपए की बकाया राशि का भुगतान करे: अदालत
जमात

नयी दिल्ली, 21 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक उपभोक्ता को निर्देश दिया कि उसे बीएसईएस राजधानी की बकाया चार लाख रूपए की रकम का किश्तों में भुगतान करना होगा और बिजली आपूर्ति बहाल कराने के लिये 30 अप्रैल तक एक लाख रूपए जमा करने होंगे।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने लॉकडाउन के दौरान पैसे का बंदोबस्त करने और बिजली के बगैर परिवार के लिये घर में रहने में दिक्कत को ध्यान में रखते हुये बिजली की बकाया चार लाख रूपए की राशि के भुगतान के लिये तीन किश्तें बना दीं।

इस उपभोक्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वह बिजली की बकाया राशि का भुगतान किश्तों में करने के लिये तैयार था लेकिन वित्तीय संकट की वजह से ऐसा नहीं कर सका।

दूसरी ओर, बीएसईएस राजधानी पावर लि की ओर से अधिवक्ता सुनील फर्नाण्डीज ने कहा कि इस उपभोक्ता ने पहले भी भुगतान करने में चूक की थी और लोक अदालत ने दो बार इस मामले में फैसला किया। लोक अदालत में यह व्यक्ति भुगतान के लिये तैयार हो गया था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

उन्होंने कहा कि पहली बार लोक अदालत ने चार फरवरी को फैसला किया था जब यह उपभोक्ता अंतिम रूप से निबटारे के लिये 3.76 लाख रूपए का भुगतान करने पर राजी हो गया था । इसके बाद दुबारा मामला लोक अदालत में गया जहां 15 मार्च तक चार लाख रूपए का भुगतान करने पर सहमति हुयी थी।

अदालत ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में यह उपभोक्ता किसी भी तरह की राहत का हकदार नहीं होता लेकिन लॉकडाउन की घोषणा के कारण उसके परिवार में बच्चों और पौत्रों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुये उसे यह राहत दी जा रही है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 21, 2020 06:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).