रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने पर 16 अप्रैल तक हफलनामा दायर करें: उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के लिए मामले को 20 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है।
अमरावती, 13 अप्रैल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि एन रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) के पद से हटाने पर बृहस्पतिवार तक हलफनामा दायर करें।
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के लिए मामले को 20 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है।
मुख्य न्यायाधीश जे के माहेश्वरी ने पद मुक्त किए गए रमेश कुमार सहित अन्य की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को तीन साल किया गया है।
राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 200 को संशोधित करने वाले अध्यादेश को शुक्रवार को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया है और पद पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी थी।
मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी कनगराज ने शनिवार सुबह एसईसी का पदभार संभाल लिया।
इसको चुनौती देते हुए रमेश कुमार ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को इस पर सुनवाई की।
सरकार की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता श्रीराम सुब्रमण्यम ने जवाब दाखिल करने के लिए एक महीने का वक्त मांगा।
अदालत ने उनकी दलील नहीं मानी और बृहस्पतिवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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