देश की खबरें | छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष कैद

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने किशोरी के घर घुस कर चिट्ठी और मोबाइल फोन डालने तथा विरोध करने पर किशोरी को धमकाने के जुर्म में दोषी को तीन वर्ष कैद तथा 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जींद (हरियाणा), 15 दिसंबर जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने किशोरी के घर घुस कर चिट्ठी और मोबाइल फोन डालने तथा विरोध करने पर किशोरी को धमकाने के जुर्म में दोषी को तीन वर्ष कैद तथा 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सदर थाना इलाका गांव के एक व्यक्ति ने 23 जून 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। उसी दौरान गांव का ही नवीन घर में घुस आया और पत्र व मोबाइल फोन घर में डाल दिया। उसकी बेटी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी और फरार हो गया।

महिला थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर नवीन के खिलाफ घर में घुसकर धमकी देने तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने बुधवार को नवीन को तीन वर्ष का कारावास तथा 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

डीएलएसए पीड़िता को दो लाख रुपए मुआवजा राशि भी देगी।

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