देश की खबरें | मैनपुरी में पंचायत चुनाव के दौरान हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यहां की एक अदालत ने दनाहर इलाके में वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव के दौरान एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में तीन व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। एक व्यक्ति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
मैनपुरी (उप्र), 25 जुलाई यहां की एक अदालत ने दनाहर इलाके में वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव के दौरान एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में तीन व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। एक व्यक्ति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि 40 वर्षीय महेश कुमार, निवासी बम्होरी गांव की हत्या के संबंध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चेतन चौहान द्वारा यह निर्णय सुनाया गया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, महेश पांच दिसंबर, 2015 को चार अन्य लोगों- मनोज, भूपेंद्र, उत्तम और इंद्रेश के साथ मिलकर ग्राम प्रधान के उम्मीदवार मुजोरी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि दिनभर चुनाव प्रचार के बाद भूपेंद्र, उत्तम और इंद्रेश ने कथित तौर पर महेश की हत्या करने के लिए मनोज को उकसाया जिस पर मनोज ने तमंचा निकालकर महेश को गोली मार दी जिसके चलते घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
चतुर्वेदी ने कहा कि जांच के बाद पुलिस ने मनोज, उत्तम और इंद्रेश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जबकि अंतिम रिपोर्ट भूपेंद्र के पक्ष में दाखिल की गई। हालांकि, अभियोजन पक्ष के आवेदन के आधार पर भूपेंद्र पर मुकदमा चलाने के लिए उसे समन जारी किया गया था।
गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश चौहान ने मनोज, उत्तम और इंद्रेश को हत्या का दोषी पाया, लेकिन भूपेंद्र को अपर्याप्त साक्ष्य की वजह से बरी कर दिया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 25, 2025 02:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

