देश की खबरें | असम में मादक पदार्थ तस्करी के दोषी तीन लोगों को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. असम के कार्बी आंगलोंग जिले की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

दीफू (असम), 31 मई असम के कार्बी आंगलोंग जिले की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

यहां की जिला एवं सत्र अदालत ने उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अगस्त 2022 में जिले के दिलाई इलाके में तीनों लोगों के कब्जे से दस करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.के. डेका ने तीनों दोषियों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

तस्करों - राजेश लखेंद्री, कुमार गजीमर और तंगानबो मरियानमई - के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

तीनों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे पड़ोसी नगालैंड से एक वाहन में आ रहे थे। उनके कब्जे से 383 ग्राम हेरोइन, 2.28 किलोग्राम क्रिस्टल और एक किलोग्राम मॉर्फीन बरामद किया गया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now