देश की खबरें | गुजरात में धर्मांतरण कानून के तहत तीन गिरफ्तार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गुजरात के वडोदरा शहर में बृहस्पतिवार को 25 वर्षीय एक युवक और दो अन्य को जबरन धर्मांतरण और घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि युवक पर आरोप है कि उसने शादी के बाद अपनी पत्नी को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया।
अहमदाबाद, 24 जून गुजरात के वडोदरा शहर में बृहस्पतिवार को 25 वर्षीय एक युवक और दो अन्य को जबरन धर्मांतरण और घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि युवक पर आरोप है कि उसने शादी के बाद अपनी पत्नी को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया।
फतेहगंज पुलिस ने 15 जून को लागू हुए गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत मोहिब पठान, उसके भाई मोहसिन और पिता इम्तियाज पठान को गिरफ्तार किया। विवादों में घिरे इस कानून के तहत दोषी ठहराए जाने पर तीन से सात साल तक की जेल हो सकती है।
सहायक पुलिस आयुक्त परेश भेसानिया ने संवाददाताओं से कहा कि तीनों आरोपियों पर घरेलू हिंसा, अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाने और अन्य कानूनी धाराओं में भी मामले दर्ज किए गए हैं।
एसीपी ने कहा कि मोहिब की पत्नी हिंदू है और उसने बुधवार को एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसके अनुसार, उसके पति ने उसे झूठा दिलासा दिया था कि शादी के बाद उसे इस्लाम कुबूल नहीं कराया जाएगा।
भेसानिया ने कहा, “पिछले साल शादी के तुरंत बाद, मोहिब और उसके परिवार वालों ने उस (पीड़िता) पर धर्मांतरण और नाम बदलने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि मोहिब उसे अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाने को कहता था और कुछ मौकों पर पिटाई भी की थी।”
अधिकारी ने बताया कि महिला ने मोहिब के भाई पर परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि उसके ससुर ने तीन महीने पहले प्रसव के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया था और अपने माता पिता से पैसे लाने को कहा था। वडोदरा शहर में गत एक सप्ताह में धर्मांतरण कानून के तहत इस प्रकार की यह दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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