कर्नाटक में विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल, शराब नहीं परोसी जायेगी

इसमें कहा गया है कि आवश्यक पूर्व अनुमति एवं यात्रा पास स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त किया जाना चाहिये ।

जमात

प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि मौजूदा कोविड—19 महामारी को देखते हुये केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में ढील देने और दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय किया है।

इसमें कहा गया है कि आवश्यक पूर्व अनुमति एवं यात्रा पास स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त किया जाना चाहिये ।

परामर्श में कहा गया है कि कार्यक्रम अथवा समारोह में 50 से अधिक अतिथि नहीं होना चाहिये और इसका आयोजन किसी उपयुक्त सार्वजनिक स्थान पर किया जाना चाहिये जहां वातानुकूलित मशीनें न हों और उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था हो ।

इसमें निषिद्ध क्षेत्र के लोगों को ऐसे समारोहों में शामिल होने पर रोक है । इसमें यह भी कहा गया है कि जिनकी उम्र 65 साल से अधिक और दस साल से कम है उन्हें इन कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गयी है।

इसमें यह भी कहा गया है कि मौके पर प्रवेश करने से पहले सैनेटाइजर का इस्तेमाल एवं थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक है ।

इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे बुखार, सर्दी अथवा कफ या सांस लेने में दिक्कत हो उन्हें इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी और उन्हें तत्काल मेडिकल सलाह के लिये भेजा जाना चाहिये ।

इसमें यह भी कहा गया है कि लोगों के लिये मास्क लगाना आवश्यक है और इस दौरान शराब, तम्बाकू, पान एवं गुटखा आदि के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी ।

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