देश की खबरें | तिहरे हत्याकांड मामले में स्थानांतरण संबंधी याचिका पर आठ अप्रैल को हो सकती है सुनवाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय 1994 के तिहरे हत्याकांड के मामले को एक निचली अदालत के न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है।
नयी दिल्ली, छह अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय 1994 के तिहरे हत्याकांड के मामले को एक निचली अदालत के न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है।
इस मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व प्रमुख सुमेध सिंह सैनी आरोपी हैं।
याचिका आठ अप्रैल को न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
याचिका में मामले को विशेष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की न्यायाधीश सुनैना शर्मा की अदालत से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नरेश कुमार लाका की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।
लाका ने अपने वर्तमान रोस्टर में स्थानांतरित होने से पहले विभिन्न तिथियों पर मामले की विस्तार से सुनवाई की थी। मामले की सुनवाई यहां की तीस हजारी अदालत में हो रही है।
याचिका वकील आदर्श प्रियदर्शी के माध्यम से दायर की गई है।
याचिका के अनुसार वर्तमान मामला 1994 का है। यह 30 साल पुराना मामला है और स्थानांतरण के कारण, नए न्यायाधीश को मामले की फिर से सुनवाई करनी होगी, जिसके परिणामस्वरूप और देरी होगी।
मारे गए तीन लोगों में से एक के भाई आशीष कुमार ने उच्च न्यायालय में स्थानांतरण संबंधी याचिका दायर की है।
याचिका के मुताबिक, आपराधिक मामला निचली अदालत में अंतिम सुनवाई के चरण में है।
याचिका में कहा गया है कि इस साल 19 मार्च को मामला दूसरी अदालत में स्थानांतरित होने पर न्यायाधीश लाका ने पांच दिन तक अंतिम दलीलें सुनी थीं और अब नए न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई करेंगे।
यह मामला 1994 में लुधियाना में तीन व्यक्तियों विनोद कुमार, अशोक कुमार और उनके चालक मुख्तियार सिंह के अपहरण और हत्या में लुधियाना के तत्कालीन एसएसपी सैनी की कथित संलिप्तता से संबंधित है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर सैनी और अन्य के खिलाफ 18 अप्रैल, 1994 को मामला दर्ज किया था और 2004 में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।
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