कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 24 सितंबर को सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,753 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को अवैध करार देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर 24 सितंबर को सुनवाई करेगा.
नयी दिल्ली, 10 सितंबर : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,753 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को अवैध करार देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर 24 सितंबर को सुनवाई करेगा.
पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को कुछ अन्य मामलों की सुनवाई के कारण सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर पा रही है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम इसे 24 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करेंगे.’’ यह भी पढ़ें : साइबर सुरक्षा के बिना देश की प्रगति संभव नहीं: अमित शाह
पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह 10 सितंबर को याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. उसने पक्षों को याचिकाओं पर उनके जवाब दाखिल करने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया था. उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले के खिलाफ 33 याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा है. एक याचिका पश्चिम बंगाल सरकार ने भी दाखिल की है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 10, 2024 01:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

