एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले संबंधी याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय छह, सात मई को करेगा सुनवाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में गुजरात सरकार और कई अन्य दोषियों द्वारा दायर याचिकाओं पर छह और सात मई को अंतिम सुनवाई शुरू करेगा।

देश की खबरें | गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले संबंधी याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय छह, सात मई को करेगा सुनवाई

नयी दिल्ली, 24 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में गुजरात सरकार और कई अन्य दोषियों द्वारा दायर याचिकाओं पर छह और सात मई को अंतिम सुनवाई शुरू करेगा।

न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने एक दोषी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से कहा कि वह दोषी के खिलाफ आरोपों का ‘‘शीर्षकवार’’ विवरण, अदालतों के निष्कर्ष और उनके विरोध में रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों द्वारा समर्थित अपनी दलीलों समेत अपने अभ्यावेदन का संशोधित संकलन तीन मई तक पेश करें।

शीर्ष अदालत ने अन्य दोषियों और जवाबी याचिका दायर करने वाली गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों से भी इसी तर्ज पर संशोधित प्रारंभिक संकलन दाखिल करने को कहा।

न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने आदेश में कहा, ‘‘इस मामले की सुनवाई के लिए कम से कम दो सप्ताह की आवश्यकता होगी। सबसे पहले, हम छह और सात मई को पूरे दिन इन पर सुनवाई करेंगे और इन तारीखों पर किसी अन्य मामले पर तब तक सुनवाई नहीं होगी जब तक कि इस अदालत द्वारा विशेष रूप से नहीं कहा जाता।’’

पीठ ने रजिस्ट्री से कहा कि यदि आवश्यक हो, तो इस संबंध में भारत के प्रधान न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करें।

गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगा दी गई थी। इस घटना में 59 लोग मारे गए थे, जिसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे।

इससे पहले राज्य के वकील ने उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले में अधीनस्थ अदालत ने 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी और 20 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

वकील ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने मामले में 31 दोषियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था और 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।

राज्य ने 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के खिलाफ याचिका दायर की है, वहीं कई दोषियों ने मामले में उनकी सजा को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 24, 2025 01:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).