देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक के निर्वाचन के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

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नयी दिल्ली, 21 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे को नोटिस जारी किया, जिन्होंने राज्य के भिलाई नगर निर्वाचन क्षेत्र से यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है।

यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत उस आवेदन को खारिज करने में गलती की, जिसमें पांडे की चुनाव याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया गया था।

भाजपा नेता ने इस आधार पर चुनाव को चुनौती दी कि यादव ने अपना नामांकन दाखिल करते समय सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया और कुछ बिंदुओं को गलत तरीके से बताया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थे।

पांडे ने आरोप लगाया कि यह एक भ्रष्ट आचरण है और याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को गलत तरीके से स्वीकार किया गया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पांच जुलाई 2024 को यादव की याचिका खारिज कर दी जिसमें पांडे की याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया गया था।

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