देश की खबरें | दुर्गा मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई तय करने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ओडिशा उच्च न्यायालय ने राज्य में देवी दुर्गा की मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई चार फुट निर्धारित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल एक याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
कटक, 17 सितंबर ओडिशा उच्च न्यायालय ने राज्य में देवी दुर्गा की मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई चार फुट निर्धारित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल एक याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि इस मामले को किसी परंपरा या प्रथा के ऐसे ''आवश्यक'' पहलू के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जिसके बिना त्योहार का महत्व न हो।
मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत को यह समझाने में सक्षम नहीं हैं कि अगर मूर्ति की ऊंचाई चार फुट तक सीमित है, तो यह ''किस तरह इस अवसर की पवित्रता, उत्सव से जुड़ी भक्ति और उत्साह, व लोगों की धार्मिक भावनाओं में विपरीत तरीके से हस्तक्षेप के समान है।''
पीठ ने यह टिप्पणी सरकार के आदेश के खिलाफ कटक की बालूबाजार पूजा समिति और उसके तीन पदाधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर की।
अदालत ने यह भी कहा कि अन्य दुर्गा पूजा समितियों में से किसी ने भी प्रतिबंध को सार्वजनिक भावनाओं को आहत करने या उनके समारोहों में हस्तक्षेप करने वाला नहीं पाया।
ओडिशा सरकार ने 9 अगस्त को पूजा आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि कोविड-19 महामारी के कारण लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे के आलोक में दुर्गा की मूर्तियों की ऊंचाई चार फुट से कम होगी।
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