Road Accidents: नितिन गडकरी ने बताया, वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए पैदल यात्रियों की संख्या घटकर 23,483

आगे विस्तार करते हुए, मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जीवन बचाने के लिए, संसद द्वारा पारित मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 सड़क सुरक्षा पर केंद्रित है, और इसमें अन्य बातों के साथ, यातायात उल्लंघन के लिए दंड में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शामिल है. किशोर ड्राइविंग के लिए बढ़ा हुआ दंड आदि शामिल हैं.

नितिन गड़करी (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: कैलेंडर वर्ष 2020 (Calendar Year 2020) के दौरान भारत (India) में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accidents) में मारे गए पैदल चलने वाले लोगों की संख्या 23,483 रह गई. बुधवार को संसद (Parliament) को यह जानकारी दी गई. राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कुल 25,858 पैदल चलने वालों की मौत हो गई. कार निर्माताओं के लिए वाहनों में ‘फ्लेक्स फ्यूल इंजन’ लगाना होगा अनिवार्य : नितिन गडकरी

मंत्री ने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की कुल संख्या 1,31,714 थी, जबकि कैलेंडर वर्ष 2019 में 1,51,113 थी. गडकरी ने कहा कि मंत्रालय, राज्य पुलिस से दुर्घटनाओं और मौत पर सूचना और आंकड़े हासिल करता है.

आगे विस्तार करते हुए, मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जीवन बचाने के लिए, संसद द्वारा पारित मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 सड़क सुरक्षा पर केंद्रित है, और इसमें अन्य बातों के साथ, यातायात उल्लंघन के लिए दंड में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शामिल है. किशोर ड्राइविंग के लिए बढ़ा हुआ दंड आदि शामिल हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, पैदल चलने वालों की मौत क्यों होती है, इस पर कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है या अध्ययन नहीं किया गया है. यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार, सड़कों पर विशेष रूप से एक्सप्रेसवे पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों की गति सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है, मंत्री ने कहा, ‘‘इस मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.’’

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