UP: मुजफ्फरनगर अदालत ने दहेज हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया, पति को 10 साल की सजा
प्रतीकात्मक

त्वरित अदालत की न्यायाधीश नेहा गर्ग ने महिला के पति मीर हसन को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 304बी (दहेज हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम (धारा तीन और चार) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया. अदालत ने मीर हसन को 10 साल जेल की सजा सुनाई और उस पर 7,000 रुपये जुर्माना लगाया.

हसन के पिता लियाकत और मां शकीला को सात-सात साल जेल की सजा सुनाई गई तथा उन पर 2,000 रुपये जुर्माना लगाया गया. जिला सरकारी वकील राजीव शर्मा ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-’ से कहा, ‘‘मारी गई महिला शाहीन की शादी 11 अक्टूबर 2015 को मीर हसन से हुई थी. यह भी पढ़ें : UP: सीएम योगी ने आंधी-बारिश से प्रभावित जनपदों में पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए

उसकी मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, दहेज की मांग को लेकर शाहीन को लगातार परेशान किया जाता था तथा 14 दिसंबर 2022 को उसके ससुराल वालों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला.’’