एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से ‘आप’ नेता जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी देने अनुरोध किया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

देश की खबरें | गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से ‘आप’ नेता जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया

नयी दिल्ली, 14 फरवरी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी देने अनुरोध किया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जैन(60) के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने ईडी की जांच और ‘‘पर्याप्त सबूत’’ की मौजूदगी के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह अनुरोध किया है।

संघीय एजेंसी ने जैन पर हवाला सौदों से जुड़े धन शोधन के आरोप में मामला दर्ज किया और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

जैन फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

धन शोधन का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जैन और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है।

सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि आय से कथित तौर पर अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये की थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 14, 2025 02:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).