देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने तृणमूल नेता गोखले को अवमानना याचिका पर जवाब देने के लिए अंतिम मौका दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुरदेश्वर पुरी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर जवाब देने के लिए शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले को अंतिम मौका दिया।

नयी दिल्ली, 28 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुरदेश्वर पुरी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर जवाब देने के लिए शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले को अंतिम मौका दिया।

न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने अवमानना याचिका पर जवाब देने के लिए गोखले को और दो हफ्तों का वक्त दिया तथा सुनवाई 18 अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी।

अदालत ने कहा कि यदि गोखले जवाब देने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा जा सकता है।

पुरी ने 2021 में उच्च न्यायालय का रुख कर दावा किया था कि गोखले ने जिनेवा में उनके स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट के संदर्भ में उनके वित्तीय मामलों के बारे में लापरवाह और झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।

उच्च न्यायालय ने एक जुलाई 2024 को तृणमूल सांसद द्वारा सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मंच पर और सामग्री प्रकाशित किये जाने पर रोक लगा दी थी।

गोखले के वकील ने कहा कि उन्होंने एक अर्जी दायर कर उनके खिलाफ एक जुलाई 2024 को पारित आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है और इस पर सुनवाई छह मार्च को होनी है।

पुरी ने अपनी अवमानना ​​याचिका में कहा कि गोखले ने जानबूझकर उच्च न्यायालय के एक जुलाई 2024 के निर्देशों का पालन नहीं किया और वह दंड के भागी हैं। उन्होंने उन पर अदालत के साथ खिलवाड़ करने और न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि तृणमूल नेता उच्च न्यायालय द्वारा जुलाई में सुनाये गए फैसले से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने न केवल पुरी, बल्कि अदालत के खिलाफ भी अपमानजनक बातें कही थीं।

उन्होंने कहा कि गोखले को 6 मार्च से पहले माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए।

उक्त आदेश संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में पारित किया गया।

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