जरुरी जानकारी | न्यायालय नौ मार्च को खुली अदालत में साइरस इंवेस्टमेंट्स की समीक्षा याचिका पर सुनवाई करेगा

नयी दिल्ली, 21 फरवरी उच्चतम न्यायालय साइरस इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा एक समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के आदेश को रद्द करने के न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

एनसीएलटी ने अपने आदेश में साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने का आदेश दिया था, हालांकि इस आदेश को न्यायालय ने पलट दिया।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि याचिका पर नौ मार्च को खुली अदालत में सुनवाई होगी।

पीठ ने कहा, ‘‘शपथ पत्र दाखिल करने से छूट मांगने वाले आवेदनों को इजाजत है। समीक्षा याचिकाओं पर मौखिक सुनवाई की मांग करने वाले आवेदनों को इजाजत है। समीक्षा याचिकाओं को बुधवार, 9 मार्च 2022 को सूचीबद्ध करें।’’

हालांकि, न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं में उठाए गए आधार समीक्षा मानकों के दायरे में नहीं आते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘अत्यंत सम्मान के साथ, मुझे आदेश से सहमत होने में असमर्थता के लिए खेद है। मैंने समीक्षा याचिकाओं को ध्यान से देखा है और मुझे निर्णय की समीक्षा करने के लिए कोई वैध आधार नहीं मिला है।’’

इस तरह पीठ ने एक न्यायाधीश की असहमति के आधार पर आदेश पारित किया।

इससे पहले 26 मार्च 2021 को न्यायालय ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के एनसीएलएटी के आदेश को रद्द कर दिया था।

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