नयी दिल्ली, 26 मार्च शहर के एक आभूषण कारोबारी के 13 वर्षीय बेटे के अपहरण व हत्या के मामले में आरोपी व्यक्ति को जमानत देने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमवार को सुनवाई किए जाने का कार्यक्रम है।
अपहरणकर्ताओं ने 18 नवंबर 2014 को इस लड़के की हत्या कर दी थी और पूर्वी दिल्ली के एक नाले में उसका शव फेंक दिया था।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ द्वारा मृतक बच्चे के माता-पिता की अपील पर सुनवाई करने की संभावना है।
यह अपील अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के मार्फत दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय के दो मार्च के आदेश को चुनौती दी गई हैं। उच्च न्यायालय ने आरोपी प्रताप सिंह सिसोदिया को नियमित जमानत दी थी।
याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने प्रताप सिंह सिसोदियों को जमानत देकर आरोप और आरोप साबित होने पर सजा की कठोरता जैसे मामले के इन पहलुओं की अनदेखी की।
मृतक के माता-पिता ने दलील दी है कि उच्च न्यायालय 18 नवंबर 2014 के अगवा किये गये बच्चे के साथ किये गये अपराध की गंभीरता को समझ पाने में नाकाम रहा।
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