देश की खबरें | सांसद मोहम्मद फैजल की सजा के निलंबन के खिलाफ याचिका पर न्यायालय 22 अगस्त को सुनवाई करेगा

नयी दिल्ली, 17 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित किए जाने के खिलाफ लक्षद्वीप प्रशासन की याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए सोमवार को 22 अगस्त की तारीख तय की।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने शुरू में कहा कि उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि ‘सभी प्रासंगिक तथ्यों’ पर उचित विचार नहीं किया गया और अधिक ध्यान फैजल की अयोग्यता के बाद उपचुनाव संबंधी घटनाक्रम पर था।

फैज़ल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि इसी तरह के मामलों में शीर्ष अदालत के कई फैसले हैं और सजा के निलंबन के लिए निर्धारित मापदंडों में चुनाव भी शामिल है।

पीठ ने सिंघवी से कहा, "हमने पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी प्रासंगिक कारकों पर उचित विचार नहीं किया गया। उच्च न्यायालय को इस पर फिर से विचार करना चाहिए।"

लक्षद्वीप प्रशासन की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि अगर मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेजा जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

शिकायतकर्ता पदनाथ मोहम्मद सालिह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि अगर मामला उचित विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है।

सिंघवी ने हालांकि कहा कि यह उचित होगा कि याचिका पर अंतिम फैसले के लिए शीर्ष अदालत सुनवाई करे।

इसके बाद पीठ ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 22 अगस्त को सूचीबद्ध किया।

सुरेश नेत्रपाल

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