देश की खबरें | अदालत ने आकार पटेल के खिलाफ एलओसी वापस लिये जाने संबंधी आदेश बरकरार रखा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलओसी) वापस लेने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि एलओसी ‘‘कानून-सम्मत नहीं है’’और यह ‘‘टिक नहीं सकता।’’

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलओसी) वापस लेने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि एलओसी ‘‘कानून-सम्मत नहीं है’’और यह ‘‘टिक नहीं सकता।’’

हालांकि, विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने उस निर्देश को खारिज कर दिया, जिसमें पटेल के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई के लिए सीबीआई निदेशक को उनसे (पटेल) लिखित माफी मांगने के लिए कहा गया था।

सीबीआई के खिलाफ कुछ तीखी टिप्पणी करने वाले न्यायाधीश ने ‘‘एलओसी जारी करने के लिए सीबीआई अधिकारियों की जवाबदेही तय करने’’ संबंधी मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश को भी रद्द कर दिया।

न्यायाधीश ने पटेल को मजिस्ट्रेट अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया।

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सात अप्रैल को जांच एजेंसी को तुरंत एलओसी वापस लेने और पटेल से माफी मांगने और 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि पटेल ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अमेरिका जाने से रोक दिया गया। पटेल ने दावा किया था कि आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है।

इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया था। उन्होंने दावा किया था कि गुजरात की एक अदालत द्वारा उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने के आदेश के बावजूद कार्रवाई की गई थी।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘पटेल के खिलाफ जारी कानून-सम्मत नहीं है और इसलिए यह टिक नहीं सकता। एलओसी को रद्द करने संबंधी निचली अदालत के आदेश में कोई कमी नहीं है और यह कानून के सिद्धांत पर आधारित एक सुविचारित आदेश है।’’

अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर पारित अपने आदेश में यह टिप्पणी की।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सीबीआई की आशंका है कि पटेल मुकदमे के लिए अदालत में पेश नहीं होंगे, जिसे एजेंसी ने एलओसी जारी करने का आधार बनाया था। कानून के अनुसार एलओसी जारी करने के लिए यह आवश्यक परिस्थितियों में नहीं आता है।’’

न्यायाधीश ने कहा कि यह देखा गया कि ‘‘गलत तरीके से जारी’’ एलओसी के कारण पटेल को हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था और वह निर्धारित उड़ान से रवाना नहीं हो सके।’’

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