देश की खबरें | अदालत ने कांठी नगरपालिका के अध्यक्ष पद से सौमेंदु अधिकारी को हटाए जाने पर सरकार से जवाब मांगा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह कांठी नगरपालिका के प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष पद से सौमेंदु अधिकारी को हटाए जाने के संबंध में हलफनामा दाखिल करे।
कोलकाता, छह जनवरी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह कांठी नगरपालिका के प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष पद से सौमेंदु अधिकारी को हटाए जाने के संबंध में हलफनामा दाखिल करे।
न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा ने राज्य सरकार को इस संबंध में 15 जनवरी तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता सौमेंदु अधिकारी सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल करने के एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं।
अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की है।
अधिकारी ने अपनी याचिका में पूर्वी मेदिनीपुर जिले में कांठी नगरपालिका के प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाने के राज्य सरकार के प्राधिकार को चुनौती दी है।
भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई सौमेंदु अधिकारी को दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पद से हटाया गया था। सौमेंदु, तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद एक जनवरी को भाजपा में शामिल हो गये थे।
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