देश की खबरें | अदालत ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सरकारी नियुक्ति से रोकने की ईडी की याचिका खारिज की

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रांची, 21 फरवरी रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सरकारी नियुक्ति मिलने से रोकने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी। एक वकील ने यह जानकारी दी।

अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार द्वारा सिंघल को किसी पद पर नियुक्त करने से रोकना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

ईडी ने 31 जनवरी को एक याचिका दायर की, जिसमें अनुरोध किया गया कि निलंबन रद्द होने के बाद सिंघल को कोई सरकारी पद न दिया जाए।

झारखंड सरकार ने सात दिसंबर, 2024 को पीएमएलए अदालत से सिंघल को जमानत मिलने के बाद 21 जनवरी को उनका निलंबन रद्द कर दिया।

सिंघल को 11 मई, 2022 को ईडी ने केंद्र सरकार की ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार से जुड़े कथित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। एक दिन बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

हाल में हुए आईएएस फेरबदल में सरकार ने सिंघल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस का सचिव और झारखंड संचार नेटवर्क लिमिटेड का सीईओ नियुक्त किया है।

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