देश की खबरें | अदालत ने एक शख्स के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन शोषण के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उसने यौन शोषण का कोई कृत्य नहीं किया है।

नयी दिल्ली, 12 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन शोषण के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उसने यौन शोषण का कोई कृत्य नहीं किया है।

अदालत ने कहा कि उसका मानना है कि अगर मौजूदा कार्यवाही जारी रहती है तो यह एक व्यर्थ कवायद होगी, जिससे लड़की को काफी तनाव हो रहा है।

न्यायमूर्ति आशा मेनन ने 21 वर्षीय व्यक्ति की याचिका को मंजूर कर लिया और उसके खिलाफ यहां राजेंद्र नगर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी। उसके खिलाफ एक नाबालिग के अपरहण और यौन शोषण के आरोप में यह प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि लड़की द्वारा मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने यौन प्रकृति का कोई कृत्य नहीं किया और प्रथम दृष्टया यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत अपराध का मामला नहीं बनता है।

आरोपी की पैरवी कर रहे वकील पार्थ गोस्वामी ने कहा कि शिकायकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हुआ है, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय से प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार, लड़की के पिता ने 2019 में एक शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया था कि उसकी बेटी लापता है। उस वक्त उसकी बेटी की उम्र 17 साल और नौ महीने थी।

याचिका में कहा गया कि लड़की के पिता के सैलून में काम करने वाले शख्स की उसकी बेटी में दोस्ती हो गयी थी और बाद में वह बेंगलुरु चला गया।

आरोपी ने कहा कि लड़की भी उससे मिलने बेंगलुरु पहुंच गयी और उसने अपने माता-पिता के पास लौटने से इनकार कर दिया तथा वह कुछ दिन वहां एक होटल में रही। बाद में लड़की ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया कि उसके और आरोपी के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना और वह अपनी मर्जी से उससे मिलने बेंगलुरु गयी थी।

प्राथमिकी के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेजा गया था लेकिन बाद में अदालत से उसे जमानत मिल गयी थी।

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