देश की खबरें | न्यायालय ने क्लर्क की वरिष्ठता को चुनौती देने वाली केरल सरकार की याचिका को ‘विलासिता वाद’ करार दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने एक अपर डिवीजन क्लर्क की वरिष्ठता को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करने के लिए केरल सरकार की खिंचाई की और याचिका को ‘‘ विलासिता वाद’’ करार देते हुए खारिज कर दिया।

नयी दिल्ली, 13मई उच्चतम न्यायालय ने एक अपर डिवीजन क्लर्क की वरिष्ठता को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करने के लिए केरल सरकार की खिंचाई की और याचिका को ‘‘ विलासिता वाद’’ करार देते हुए खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, ‘‘अपर डिवीजन क्लर्क के मामले में,जिसे वरिष्ठता दी गयी है, उसमें क्या उच्चतम न्यायालय के पास हस्तक्षेप के लिए कुछ है। यह विलासिता वाद है। हम कानून की अदालत भर नहीं है बल्कि न्याय की अदालत भी हैं।’’

शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के 17 जनवरी 2022 के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘ एक अपर डिविजन क्लर्क को वरिष्ठता दी गई है और राज्य सरकार उसे यहां चुनौती दे रही है। आप कुछ बेहतर क्यों नहीं करते? आप स्कूल, सड़कें,अस्पताल और अन्य ढांचागत निर्माण कर सकते हैं।’’

याचिका पर सुनवाई की शुरुआत में राज्य की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि व्यक्ति अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर प्रोन्नति पाने के दौरान बगैर मंजूरी के छुट्टी पर था और उसकी वरिष्ठता ड्यूटी दोबारा शुरू करने की तारीख से पुनरीक्षित की गई।

उन्होंने कहा कि बिना मंजूरी वाली छुट्टी की अवधि को सेवा संबंधित किसी भी लाभ के लिए मान्य नहीं माना जा सकता।

इस पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि वह छुट्टी पर था, ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं था और दोनों में फर्क है।

पीठ ने कहा, ‘‘ आप लोग केवल इसलिए विलासिता वाद में शामिल हैं क्योंकि आप एक राज्य हैं। ’’

पीठ ने साथ ही कहा कि उसकी (क्लर्क)तरफ से कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है।

केरल उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष अपने आदेश में कहा था कि वह व्यक्ति जो शिक्षा विभाग में लोवर डिविजन क्लर्क के रूप में शामिल हुआ था, अपना पद और वरिष्ठता अंतिम वरिष्ठता सूची के अनुरूप बरकरार रखने का हकदार है।

केरल सरकार ने उच्च न्यायालय के इस आदेश के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

KKR vs GT, IPL 2026 60th Match Scorecard: ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रनों से रौंदा, सुनील नारायण ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

Silver Import Rules: सरकार ने चांदी के आयात पर लगाई नई पाबंदियां, अब इंपोर्ट के लिए लेनी होगी मंजूरी

CCPA Investigation: अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो समेत कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सीसीपीए का शिकंजा, बिना रजिस्ट्रेशन बिक रही थी ‘साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड’

PBKS vs RCB, IPL 2026 61st Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी