देश की खबरें | अदालत ने आयोग रिश्वत मामले के आरोपी की अंतरिम हिरासत जमानत अवधि बढ़ाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में निर्वाचन आयोग रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की अंतरिम हिरासत जमानत अवधि को उसकी बीमार मां का चेन्नई में उपचार कराने के लिए शुक्रवार को बढ़ा दिया। इस मामले में कथित तौर पर अन्ना द्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरण और अन्य लोग शामिल थे।
नयी दिल्ली,18 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में निर्वाचन आयोग रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की अंतरिम हिरासत जमानत अवधि को उसकी बीमार मां का चेन्नई में उपचार कराने के लिए शुक्रवार को बढ़ा दिया। इस मामले में कथित तौर पर अन्ना द्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरण और अन्य लोग शामिल थे।
न्यायमूर्ति नवीन चावल और न्यायमूर्ति आशा मेनन की अवकाश पीठ ने अंतरिम हिरासत जमानत दो जुलाई तक इस आधार पर बढ़ा दी कि आरोपी सुरेश चंद्रशेखर की मां गंभीर रूप से बीमार है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने और उनका ऑपरेशन कराए जाने की जरूरत है।
पीठ ने कहा,‘‘ मामले के खास तथ्यों पर हम अंतरिम हिरासत जमानत की अवधि दो जुलाई तक बढ़ाते हैं और उसकी शर्तें चार जून के आदेश वाली ही हैं।’’ इससे पहले आरोपी को दो सप्ताह के लिए अंतरिम हिरासत जमानत दी गई थी। पीठ ने आरोपी को दिल्ली पुलिस के पास पांच लाख रुपए जमा कराने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम हिरासत जमानत की अवधि को बढ़ाए जाने के दौरान बिताए गए वक्त को हिरासत में बिताए गए वक्त के तौर पर नहीं देखा जाएगा। पीठ ने यह भी कहा कि चिकित्सा से जुड़े रोगी के कागजातों का सत्यापन अधिकारियों ने कर लिया है।
गौरतलब है कि चंद्रशेखर को चेन्नई में उसकी बीमार मां से मिलने के लिए उच्च न्यायालय ने चार जून को अंतरित हिरासत जमानत दी थी और यह अवधि शुक्रवार 18जून को समाप्त हो रही है।
चंद्रशेखर के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और पराग त्रिपाठी ने अदालत में कहा कि आरोपी की मां की 24 जून को सर्जरी होनी है और उन्होंने अंतरिम हिरासत जमानत दो सप्ताह के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थाई वकील अवि सिंह ने याचिका का विरोध किया और कहा कि कई पुलिसकर्मियों को सामान्य ड्यूटी के बजाए चेन्नई भेजा गया और चंद्रशेखर अंतरिम हिरासत जमानत पर अपने आचरण के ही कारण है और उसे अंतरिम जमानत के लिए आवेदन देना चाहिए।
गौरतलब है कि चंद्रशेखर को 2017में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह 20मामलों में आरोपी है,जिनमें से 17मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है वहीं तीन मामलों में वह हिरासत में हैं। पुलिस ने 14जुलाई 2017 में निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें आरोप लगाए गए थे कि पार्टी के लिए ‘दो पत्ती’निशान पाने के लिए दिनाकरण और चंद्रशेखर ने आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 18, 2021 05:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

