देश की खबरें | न्यायालय ने धनशोधन मामले में हरियाणा के पूर्व विधायक को वापस जेल में आत्मसमर्पण करने को कहा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर को 1500 करोड़ रुपये के कथित धनशोधन मामले में 12 जुलाई को वापस जेल में आत्मसमर्पण करने को कहा तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
नयी दिल्ली, 11 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर को 1500 करोड़ रुपये के कथित धनशोधन मामले में 12 जुलाई को वापस जेल में आत्मसमर्पण करने को कहा तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
छोकर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने चार मई को नयी दिल्ली स्थित एक पांच सितारा होटल से गिरफ्तार किया था। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के दौरान उन पर हमला किया गया था।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 19 जून को छोकर को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, जिससे उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में सर्जरी कराने की अनुमति मिल गई। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जमानत ‘‘एक बार के लिए’’ है और उन्हें 12 जुलाई को शाम पांच बजे तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।
न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आर महादेवन की आंशिक कार्य दिवस पीठ ने छोकर की याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और वकील आशीष पांडे ने कहा कि उच्च न्यायालय ने बुजुर्ग नेता के लिए आत्मसमर्पण करने का समय नहीं बढ़ाकर गलती की, जिन पर गिरफ्तारी के दौरान हमला किया गया था।
उन्होंने उच्च न्यायालय के इस आदेश की भी आलोचना की कि चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत ‘‘एक बार के लिए’’ है।
पांडे ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता, एक वरिष्ठ नागरिक और हरियाणा राज्य में सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक विरोधी हैं, को प्रवर्तन निदेशालय ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, संविधान के अनुच्छेद 21 का पूर्ण उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया है।’’
याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने 19 जून को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देते हुए दर्ज किया कि गिरफ्तारी के दौरान छोकर को हाथ में ‘फ्रैक्चर’ सहित चोटें आईं।
हालांकि, पीठ दलीलों से सहमत नहीं हुई और पूर्व विधायक को पहले आत्मसमर्पण करने को कहा। पीठ का ‘मूड’ भांपते हुए वकीलों ने याचिका वापस ले ली।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 11, 2025 05:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

