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जरुरी जानकारी | न्यायालय ने सीबीआई से घर खरीदारों को ठगने वाले बिल्डर-बैंकों के गिरोह का पता लाने को कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कहा कि वह घर खरीदारों को ठगने वाले बिल्डर-बैंकों के गिरोह का पता लगाने के लिए एक मसौदा पेश करे।

जरुरी जानकारी | न्यायालय ने सीबीआई से घर खरीदारों को ठगने वाले बिल्डर-बैंकों के गिरोह का पता लाने को कहा

नयी दिल्ली, 18 मार्च उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कहा कि वह घर खरीदारों को ठगने वाले बिल्डर-बैंकों के गिरोह का पता लगाने के लिए एक मसौदा पेश करे।

न्यायालय ने कहा कि वह एनसीआर में हजारों घर खरीदारों को ठगने वाले इस गिरोह की जड़ तक पहु्ंचना चाहता है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि हजारों घर खरीदार ‘सब्वेंशन योजना’ से प्रभावित हुए हैं, जहां बैंकों ने तय समय के भीतर परियोजनाएं पूरी किए बिना बिल्डरों को आवास ऋण की 60 से 70 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया।

सब्वेंशन योजना के तहत बैंक स्वीकृत राशि को सीधे बिल्डरों के खातों में जारी करते हैं। जब तक घर खरीदारों को फ्लैट सौंप नहीं दिया जाता है, तब तक स्वीकृत ऋण राशि पर ईएमआई का भुगतान बिल्डर करते हैं।

जब बिल्डर ने ईएमआई का भुगतान नहीं किया, तो त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार बैंकों ने घर खरीदारों से ईएमआई मांगी।

पीठ ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि इसमें कोई माफिया शामिल नहीं है।’’

न्यायालय ने सीबीआई की वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को जांच और संसाधनों, वित्तीय विशेषज्ञों सहित जरूरी जनशक्ति का खाका पेश करने का निर्देश दिया।

पीठ ने मामले में अधिवक्ता राजीव जैन को न्यायमित्र नियुक्त किया और कहा कि वह खुफिया ब्यूरो के पूर्व अधिकारी हैं और उन्हें इस तरह के आर्थिक अपराधों से निपटने का अनुभव है।

पीठ ने कहा, ‘‘हम सीबीआई की ओर से कोई झिझक नहीं चाहते। हम इसकी गहराई तक जाना चाहते हैं, अंतिम सीमा तक। उन्हें पूरी छूट होगी।’’

कई घर खरीदारों ने न्यायालय से गुहार लगाई थी कि विभिन्न आवास परियोजनाओं में फ्लैटों पर कब्जा नहीं मिलने के बावजूद बैंक उन्हें ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 18, 2025 09:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).