
नयी दिल्ली, 1 फरवरी : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसी भी आकलन वर्ष के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की. आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रखा गया है.
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उन मामलों में शिक्षा के उद्देश्यों के लिए भेजे गए धन के लिए टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित कर) की छूट का भी प्रस्ताव रखा, जहां शिक्षा ऋण कुछ निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से लिया गया हो. उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने के लिए लाई गई ‘विवाद से विश्वास 2.0’ योजना का 33,000 करदाताओं ने लाभ उठाया है. यह भी पढ़ें : बजट में आयकरदाताओं को राहत दी गई, लेकिन अर्थव्यवस्था से जुड़े संकटों का समाधान नहीं: कांग्रेस
इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से हुई आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी करके एक लाख रुपये करने की घोषणा भी बजट में की गई. वित्त मंत्री ने किराये पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा को भी बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है. इसके अलावा, बजट में स्टार्टअप कंपनियों को अब कंपनी के गठन से पांच साल की अवधि तक कर लाभ मिलता रहेगा.