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देश की खबरें | कोविड-19 महामारी के समय रेमडेसिविर की अवैध बिक्री के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज

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देश की खबरें | कोविड-19 महामारी के समय रेमडेसिविर की अवैध बिक्री के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज

मुंबई, 17 मई मुंबई की एक सत्र अदालत ने कोविड-19 महामारी के दौरान बिना लाइसेंस के अवैध रूप से रेमडेसिविर दवा बेचने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद समीर खान की जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय अविनाश जोगलेकर ने खारिज कर दिया।

खान ने सह-आरोपी किशोर गुप्ता को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा हाल में दी गई जमानत का हवाला देते हुए समानता के आधार पर रिहाई का अनुरोध किया था। हालांकि, सत्र अदालत ने फैसला सुनाया कि खान समान लाभ के हकदार नहीं हैं।

खान की लंबी हिरासत की दलील पर, अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अदालत ने कहा कि लंबी कैद का लाभ तभी माना जा सकता है, जब आरोपी निर्धारित सजा का आधा हिस्सा काट चुका हो।

खान के खिलाफ 2021 में साइबर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रेमडेसिविर के उत्पादन और बिक्री में लगी दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात व्यक्ति महामारी के दौरान बिना अनुमति और लाइसेंस के दवाएं बेच रहे थे।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 17, 2025 10:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).