फुलबनी, 17 दिसंबर ओडिशा के कंधमाल जिले की एक अदालत ने एक स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश अनिता साहू ने शनिवार को 13 गवाहों और मेडिकल रिपोर्टों की जांच के बाद बिसीपाड़ा गांव के नागार्जुन बिसोई (27) को लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक बनमाली बेहरा ने बताया कि अदालत ने बिसोई पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिसोई ने 19 मई, 2022 को स्कूल जाते समय 14 वर्षीय लड़की को फुसला कर उसे अपनी बाइक पर बिठाया और उसे फुलबनी शहर ले गया।
उन्होंने बताया कि बिसोई गांव लौटते हुए पीड़िता को जबरदस्ती एक पहाड़ पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
लड़की की मां ने 21 मई, 2022 को फुलबनी सदर पुलिस थाने में बिसोई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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