जयपुर, 5 अक्टूबर : राजस्थान (Rajasthan) के बीकानेर की एक स्थानीय अदालत ने इस वर्ष जनवरी माह में एक पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले के सोमवार को आरोपी को मृत्यु पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा दी है. जिले के नयाशहर थाना क्षेत्र में इस वर्ष जनवरी माह में पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की घटना के मामले में सोमवार को सेशन न्यायाधीश पोक्सो देवेन्द्र सिह नागर ने अभियुक्त को मृत्यु पर्यन्त आजीवन कारावास का दण्ड सुनाया.
बीकानेर पुलिस अधीक्षक प्रीति चन्द्रा ने बताया कि छह जनवरी को सर्वोदय बस्ती निवासी आरोपी प्रेम मेघवाल (27) द्ध टॉफी खिलाने के बहाने 5 वर्षीय बालिका को अपने साथ ले गया और रामपुरा बाईपास से रेलवे लाईन की तरफ ले जाकर झाड़ियों में उससे दुष्कर्म कर भाग गया. यह भी पढ़ें : जम्मू : प्रतिद्वंद्वी समूह के हमले के विरोध में किन्नरों के समूह ने राजमार्ग अवरुद्ध किया
अनुसन्धान अधिकारी सीओ सुभाष शर्मा ने मामले में त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मात्र तीन दिन में उसके विरुद्ध पोक्सो कोर्ट बीकानेर में चालान पेश कर दिया. उसके बाद प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम के तहत लिया गया और थानाधिकारी नयाशहर गोविंद सिंह चारण को केस ऑफीसर नियुक्त किया गया. सोमवार को अदालत ने आरोपी को दोषी मान जीवन पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई.