देश की खबरें | ठाणे की अदालत ने 2016 के लूट के मामले में चार आरोपियों को बरी किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने लूट और चोरी के आभूषण खरीदने के आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया है।

एजेंसी न्यूज Bhasha|
देश की खबरें | ठाणे की अदालत ने 2016 के लूट के मामले में चार आरोपियों को बरी किया

ठाणे, पांच अप्रैल महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने लूट और चोरी के आभूषण खरीदने के आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित एम. शेटे ने मुख्तार शेरू हुसैन, मोहम्मद अफसर सैय्यद, अजीज हाफिज सैय्यद और कांतिलाल आनंदजी शाह को बरी कर दिया, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (लूट) और 413 (चोरी की वस्तु रखना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 18 मार्च को जारी आदेश की प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध करायी गयी। तीन आरोपी कल्याण में रहते थे जबकि सुनार का काम करने वाला शाह पड़ोसी शहर मुंबई का निवासी था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया कि 23 जनवरी 2016 को जिले के मुंब्रा इलाके में तीन लोगों ने अपने पति के साथ दोपहिया वाहन पर जा रही महिला की जंजीर छीन ली थी।

एजेंसी न्यूज Bhasha|
देश की खबरें | ठाणे की अदालत ने 2016 के लूट के मामले में चार आरोपियों को बरी किया

ठाणे, पांच अप्रैल महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने लूट और चोरी के आभूषण खरीदने के आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित एम. शेटे ने मुख्तार शेरू हुसैन, मोहम्मद अफसर सैय्यद, अजीज हाफिज सैय्यद और कांतिलाल आनंदजी शाह को बरी कर दिया, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (लूट) और 413 (चोरी की वस्तु रखना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 18 मार्च को जारी आदेश की प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध करायी गयी। तीन आरोपी कल्याण में रहते थे जबकि सुनार का काम करने वाला शाह पड़ोसी शहर मुंबई का निवासी था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया कि 23 जनवरी 2016 को जिले के मुंब्रा इलाके में तीन लोगों ने अपने पति के साथ दोपहिया वाहन पर जा रही महिला की जंजीर छीन ली थी।

उन्होंने कहा कि बाद में जंजीर सुनार को बेच दी गई।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

आदेश में कहा गया है कि जांच अधिकारी सही अर्थों में जांच करने में पूरी तरह विफल रहे, जिसके कारण आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

img
देश की खबरें | ठाणे की अदालत ने 2016 के लूट के मामले में चार आरोपियों को बरी किया

ठाणे, पांच अप्रैल महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने लूट और चोरी के आभूषण खरीदने के आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित एम. शेटे ने मुख्तार शेरू हुसैन, मोहम्मद अफसर सैय्यद, अजीज हाफिज सैय्यद और कांतिलाल आनंदजी शाह को बरी कर दिया, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (लूट) और 413 (चोरी की वस्तु रखना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 18 मार्च को जारी आदेश की प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध करायी गयी। तीन आरोपी कल्याण में रहते थे जबकि सुनार का काम करने वाला शाह पड़ोसी शहर मुंबई का निवासी था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया कि 23 जनवरी 2016 को जिले के मुंब्रा इलाके में तीन लोगों ने अपने पति के साथ दोपहिया वाहन पर जा रही महिला की जंजीर छीन ली थी।

उन्होंने कहा कि बाद में जंजीर सुनार को बेच दी गई।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

आदेश में कहा गया है कि जांच अधिकारी सही अर्थों में जांच करने में पूरी तरह विफल रहे, जिसके कारण आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

img
शहर पेट्रोल डीज़ल
New Delhi 96.72 89.62
Kolkata 106.03 92.76
Mumbai 106.31 94.27
Chennai 102.74 94.33
View all
Currency Price Change
img
Google News Telegram Bot
Close
Latestly whatsapp channel