देश की खबरें | ठाणे: जेल कर्मचारी से मारपीट का आरोपी अदालत से बरी

ठाणे, नौ जून महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2019 में केंद्रीय जेल में एक कर्मचारी पर हमला करने के आरोपी एक विचाराधीन कैदी को बरी कर दिया है।

ठाणे जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीटी पवार ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी समीरुद्दीन महमुदन मोहम्मद खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोकसेवक पर हमला) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप साबित करने में विफल रहा है।

शनिवार को 30 मई के आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी।

अभियोजक ने अदालत को बताया कि दो जून 2019 को ठाणे केंद्रीय कारागार में एक कैदी ने दूसरे कैदी के साथ झगड़ा किया और उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की।

खान और एक अन्य कैदी लड़ाई में शामिल हो गए, जिसमें चार कैदी घायल हो गए।

तीन जेल कर्मियों ने हस्तक्षेप किया और विवाद सुलझाया और बाद में खान और तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

न्यायाधीश ने कहा कि मामले के गवाह अदालत के समक्ष आरोपियों की पहचान करने में विफल रहे।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री लाने में विफल रहा है कि आरोपी अन्य आरोपियों के साथ कथित झगड़े में शामिल था या जेल कर्मचारी पर हमला किया था।

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