देश की खबरें | ठाणे: नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
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ठाणे, आठ फरवरी महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने नौ साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने शुक्रवार को आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पास्को) अधिनियम के तहत आरोपों का दोषी पाया।
ठाणे शहर के निवासी व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाए और लड़की को अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के लिए मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेज दिया।
विशेष सरकारी वकील संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि बच्ची और उसकी विधवा मां अपने नाना-नानी के पास रहने गई, वहां वह आरोपी भी रहता था जो उनका रिश्तेदार था।
उन्होंने कहा कि आरोपी ने बच्ची को आपत्तिजनक वीडियो दिखाए और वो जब भी अकेली होती थी तो उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया।
उन्होंने बताया कि यह दुराचार अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच हुआ। यह मामला तब प्रकाश में आया जब मां ने बच्ची को आपत्तिजनक वीडियो देखते हुए देखा और बच्ची ने उसे सारी बात बताई।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बच्ची की मां और उसके परिवार के बीच संपत्ति विवाद के कारण आरोपी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया।
हालाँकि, अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह तर्क ठोस और विश्वसनीय नहीं है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 08, 2025 11:10 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

