देश की खबरें | तेलतुम्बड़े ने एनआईए को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए मिले समय विस्तार को अदालत में चुनौती दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ऐलगार परिषद कोरेगांव-भीमा मामले में आरोपी आनंद तेलतुम्बड़े ने उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 90 दिन का समय विस्तार देने के विशेष अदालत के फैसले को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
मुंबई, 11 सितंबर ऐलगार परिषद कोरेगांव-भीमा मामले में आरोपी आनंद तेलतुम्बड़े ने उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 90 दिन का समय विस्तार देने के विशेष अदालत के फैसले को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-देरे की पीठ के समक्ष शुक्रवार को उनकी याचिका सुनवाई के लिए सामने आयी जिन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
यह भी पढ़े | Swami Agnivesh Died: स्वामी अग्निवेश का 80 साल की उम्र में निधन, ILBS अस्पताल में ली आखिरी सांस.
अब इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह उच्च न्यायालय की दूसरी पीठ करेगी।
अधिवक्ता वी. सत्यनारायण राव के माध्यम से दाखिल याचिका में तेलतुम्बड़े ने एनआईए की विशेष अदालत के 12 जुलाई के फैसले को चुनौती दी।
तेलतुम्बड़े ने कहा कि 12 जुलाई तक वह न्यायिक हिरासत में 90 दिन गुजार चुके थे।
अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि कानून के अनुसार, अवधि विस्तार के लिए बहुत मजबूत कारण होना चाहिए और जांच एजेंसी को 90 दिन में हुई प्रगति के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करना चाहिए था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)