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तेलंगाना सरकार ने मकान मालिकों से तीन माह तक किराया टालने को कहा

तेलंगाना सरकार ने बृहस्पतिवार को आवासीय संपत्तियों के मालिकों को निर्देश दिया कि कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के मद्देनजर वे अपने किरायेदारों से तीन माह के लिये किराया टाल दें.

तेलंगाना सरकार ने मकान मालिकों से तीन माह तक किराया टालने को कहा
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (फोटो क्रेडिट - ANI)

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने बृहस्पतिवार को आवासीय संपत्तियों के मालिकों को निर्देश दिया कि कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के मद्देनजर वे अपने किरायेदारों से तीन माह के लिये किराया टाल दें. एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि जिला कलेक्टर की अगुवाई में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थानीय अधिकारियों मसलन आयुक्त, वृहद हैदराबाद नगर निगम और अन्य निगम आयुक्तों को अपने संबंधित क्षेत्रों में इस आदेश के क्रियान्वयन का अधिकार दें.

इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी बीमारी कानून 1897 की धारा 3 और आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 51 और 58 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

सरकारी आदेश में कहा गया है कि संपत्ति मालिक मार्च 2020 से तीन महीने के लिये किराय टाल दें।.उसके बाद वे बिना किसी ब्याज के किस्तों में यह राशि लें.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2020 11:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).