तमिलनाडु सरकार ने निजी अस्पतालों में COVID-19 के इलाज के लिए शुल्क सीमा की तय
तमिलनाडु सरकार ने राज्य के निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज की खातिर लिए जाने वाले शुल्क की सीमा तय कर दी और घोषणा की कि अस्पताल मरीजों से निर्धारित स्तर से अधिक फीस वसूल नहीं कर सकेंगे. इसमें कहा गया कि जो शुल्क बताए गए हैं वे अधिकतम हैं.
चेन्नई, 6 जून: तमिलनाडु सरकार ने राज्य के निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज की खातिर लिए जाने वाले शुल्क की सीमा तय कर दी और घोषणा की कि अस्पताल मरीजों से निर्धारित स्तर से अधिक फीस वसूल नहीं कर सकेंगे. सरकार ने कहा कि गहन चिकित्सा इकाइयों में प्रतिदिन का शुल्क 15,000 रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा सामान्य वार्ड में बिना लक्षण वाले मरीजों तथा मामूली लक्षण वाले मरीजों के लिए यह अधिकतम 7,500 रूपये होना चाहिए.
निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए अत्यधिक फीस वसूलने संबंधी मरीजों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य सचिव बीला राजेश की अध्यक्षता वाली एक समिति ने सरकार को निजी अस्पतालों के लिए उचित शुल्क संबंधी एक रिपोर्ट सरकार को दी थी.
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एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर शुल्क की अधिकतम सीमा तय कर दी है. इसमें कहा गया कि जो शुल्क बताए गए हैं वे अधिकतम हैं.