देश की खबरें | तमिलनाडु की अदालत 22 जनवरी को मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ आरोप तय करेगी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यहां की एक सत्र अदालत तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ 22 जनवरी को आरोप तय करेगी। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

चेन्नई, 11 जनवरी यहां की एक सत्र अदालत तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ 22 जनवरी को आरोप तय करेगी। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने बालाजी की रिमांड 22 जनवरी तक बढ़ा दी। यहां केंद्रीय कारागार से वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभियोजन पक्ष द्वारा बालाजी को अदालत के समक्ष पेश किया गया।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 226 के तहत विशेष अभियोजक की दलीलें सुनी गईं। 22 जनवरी, 2024 तक आरोप तय किये जाएंगे। रिमांड तब तक बढ़ाई जाती है। अगली सुनवाई पर आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाएगा।’’

बालाजी को 14 जून, 2023 को ईडी द्वारा धन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला उस वक्त का है जब बालाजी पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।

गिरफ्तारी के ठीक बाद, एक निजी अस्पताल में उनकी बाईपास सर्जरी की गई। बाद में ईडी ने बालाजी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और उसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत द्वारा समय-समय पर रिमांड बढ़ाई जाती रही।

अगस्त में केंद्रीय एजेंसी ने बालाजी के खिलाफ 3000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत याचिकाएं प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा दो बार खारिज कर दी गई थीं। अदालत उनकी तीसरी जमानत याचिका पर शुक्रवार को आदेश सुनाएगी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\