देश की खबरें | तबलीगी जमात : अदालत ने जुर्माना देने पर पांच देशों के नागरिकों को रिहा किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में शामिल होकर वीजा नियमों समेत अन्य दिशा-निर्देशों की कथित अवहेलना के मामले में पांच देशों के विदेशी नागरिकों को अलग-अलग राशि के जुर्माने का भुगतान करने पर रिहा किए जाने की मंगलवार को अनुमति दे दी।

नयी दिल्ली, 14 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में शामिल होकर वीजा नियमों समेत अन्य दिशा-निर्देशों की कथित अवहेलना के मामले में पांच देशों के विदेशी नागरिकों को अलग-अलग राशि के जुर्माने का भुगतान करने पर रिहा किए जाने की मंगलवार को अनुमति दे दी।

एक वकील ने बताया कि इन नागरिकों ने अपना अपराध स्वीकार कर सजा कम करने के दिए दी गई याचिका (प्ली बारगेन) के तहत कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वीजा नियमों का उल्लंघन करने समेत विभिन्न उल्लंघनों से जुड़े हल्के आरोपों को स्वीकार किया।

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हालांकि, वकील ने बताया कि श्रीलंका के तीन नागरिकों और नाइजीरिया तथा तंजानिया के नागरिकों ने अदालत में मुकदमा चलाए जाने का अनुरोध किया।

वकील आशिमा मंडला ने बताया कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट देव चौधरी ने जिबूती, माली, केन्या के नागरिकों और 17 श्रीलंकाई नागरिकों को पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने के भुगतान पर रिहा कर दिया।

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वहीं म्यांमा के नागरिकों का पक्ष रख रहे वकील फहीम खान ने बताया कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश ने पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने पर उन्हें रिहा किया जबकि अन्य ने अदालत में मुकदमा चलाए जाने का अनुरोध किया।

प्ली बार्गेनिंग आवेदन के तहत आरोपी अपना दोष स्वीकार कर लेता है और कम दंड देने की याचना करता है।

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