देश की खबरें | तबलीगी जमात: 62 मलेशियाई और 11 सऊदी नागरिकों को जुर्माना अदा करने पर रिहाई की अनुमति मिली
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मलेशिया के 62 और सऊदी अरब के 11 नागरिकों को रिहाई के लिये क्रमश: 7-7 और 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने की अनुमति दे दी।
नयी दिल्ली, 10 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मलेशिया के 62 और सऊदी अरब के 11 नागरिकों को रिहाई के लिये क्रमश: 7-7 और 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने की अनुमति दे दी।
इन विदेशी नागरिकों ने कथित रूप से वीजा समेत कई नियमों का उल्लंघन कर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान यहां तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस संबंध में उन्होंने सजा कम करने के आवेदन दायर कर खुद पर लगे हल्के आरोपों को स्वीकार कर लिया था।
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विदेशी नागरिकों की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि मलेशियाई नागरिकों ने हल्के आरोपों को स्वीकार करके सजा कम करने की अपील की, जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक ने आदेश पारित किया।
इस मामले में याचिकाकर्ता लाजपत नगर के एसडीएम, लाजपत नगर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और निजामुद्दीन के निरीक्षक ने कहा कि उन्हें याचिकाओं पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसके बाद उन्हें रिहा करने की अनुमति दे गई।
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वरिष्ठ अधिवक्ता एस हरि हरन ने कहा कि एक अन्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने सऊदी अरब के विदेशी नागरिकों के मामले में आदेश पारित किया। उन्होंने भी सजा कम करने के बदले हल्के आरोप स्वीकार किए हैं।
इससे पहले बृहस्पतिवार को भी इसी प्रक्रिया के तहत अदालत ने 60 मलेशियाई नागरिकों को 7-7 हजार रुपये जुर्माना अदाकर रिहाई की अनुमति दी थी।
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