देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक रूप से अनुचित शब्दों की सूची जारी की
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नयी दिल्ली, 16 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को लैंगिक रूप से अनुचित शब्दों पर एक पुस्तिका जारी की तथा न्यायिक विमर्श में और आदेशों व फैसलों के उपयोग के लिए वैकल्पिक शब्द एवं मुहावरे सुझाये हैं।
सूची में शामिल शब्द इस प्रकार हैं:
-व्यभिचारिणी :विवाहेतर संबंध बनाने वाली महिला
-प्रेम संबंध : विवाह से बाहर संबंध
-बाल वेश्या: जिस बच्चे-बच्ची की तस्करी की गई है
-रखैल: एक महिला, जिसके साथ एक पुरुष का विवाहेतर यौन संबंध है
-फब्तियां कसना: गलियों में किया जाने वाला यौन उत्पीड़न
-जबरन बलात्कार: बलात्कार
-देहव्यापार करने वाली (हार्लट) : महिला
-वेश्या (हूकर): यौन कर्मी
-भारतीय महिला/पाश्चात्य महिला : महिला
-विवाह करने योग्य उम्र: एक महिला जो विवाह के लिए जरूरी आयु की हो गई है
-उत्तेजित करने वाले कपड़े/परिधान :कपड़े/परिधान
-पीड़ित या पीड़िता :यौन हिंसा प्रभावित
-ट्रांससेक्सुअल : ट्रांसजेंडर
-बिन ब्याही मां :मां
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