देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को जमानत दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने हत्या के एक मामले में 70 वर्षीय एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ इस व्यक्ति की अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है।
नयी दिल्ली, दो जून उच्चतम न्यायालय ने हत्या के एक मामले में 70 वर्षीय एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ इस व्यक्ति की अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता पहले ही मामले में 10 साल से अधिक की सजा काट चुका है।
न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने उस व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसने उच्च न्यायालय के सितंबर 2019 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
पीठ ने हाल के अपने आदेश में कहा, ‘‘अपीलकर्ता को निस्संदेह आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 302 (हत्या) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया है, लेकिन उसकी आपराधिक अपील अभी भी विचाराधीन है।’’
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की अपीलों की सुनवाई की स्थिति बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने को देखते हुए सर्वविदित है।’’
पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता की उम्र लगभग 70 वर्ष है और वह पहले ही 10 वर्ष से अधिक की सजा काट चुका है।
आगरा में दर्ज हत्या मामले में दोषी सूरजपाल की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)