देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा के हड़ताल कर रहे वकीलों से 16 नवंबर तक काम पर लौटने को कहा

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नयी दिल्ली, 14 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा के कई जिलों में हड़ताल कर रहे बार संघों के सदस्यों से 16 नवंबर तक काम पर लौटने का निर्देश देते हुए सोमवार को कहा कि ऐसा न करने पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है या उनके लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं।

न्यायालय ओडिशा उच्च न्यायालय के महापंजीयक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उच्च न्यायालय ने कहा कि कई जिलों में बार संघों के सदस्यों द्वारा काम न किए जाने के कारण राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने वकीलों द्वारा काम न करने पर नाखुशी जताते हुए कहा कि न्याय तक पहुंच कानूनी प्रणाली की नींव है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसे बुधवार तक सभी बार संघों के सदस्यों के काम पर लौटने की उम्मीद है तथा ऐसा न करने पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती तथा लाइसेंस भी निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं।

पीठ ने कहा कि अगर वकील काम पर नहीं लौटते हैं तो वह बहुत सख्त कदम उठाएगी और वकीलों को निलंबित करने से भी नहीं हिचकिचाएगी चाहे यह संख्या 100 में या 200 में हो।

न्यायालय ने कहा कि कानूनी बिरादरी न्याय दिलाने में लोगों के लिए एक साधन है और जब वे अदालत की कार्यवाही से दूर रहते हैं तो नुकसान न्याय तक पहुंच को होता तथा आखिरकार लोगों को परेशानी होती है।

पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जनता से इस तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता। आखिरकार वे पीड़ित हैं।’’

ओडिशा उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने याचिका में कहा कि संबंधित जिला न्यायाधीशों से मिली सूचना के अनुसार, काम पर न आने की वजहों में संबलपुर में ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ गठित करने की मांग, वकीलों की मौत, अदालत के गठन की मांग, भारत बंद, बाढ़, भीषण गर्मी आदि शामिल हैं।

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