देश की खबरें | खनन के लिए विस्फोटकों के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किये जाएंगे :कर्नाटक के मंत्री

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक के खान एवं भूगर्भ मंत्री मुरूगेश आर निरानी ने मंगलवार को कहा कि खनन के लिए विस्फोटकों के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ लाइसेंस धारकों को देने को लेकर सख्त नियम लागू किये जाएंगे।

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देश की खबरें | खनन के लिए विस्फोटकों के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किये जाएंगे :कर्नाटक के मंत्री

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एजेंसी न्यूज Bhasha|
देश की खबरें | खनन के लिए विस्फोटकों के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किये जाएंगे :कर्नाटक के मंत्री

बेंगलुरु, 23 फरवरी कर्नाटक के खान एवं भूगर्भ मंत्री मुरूगेश आर निरानी ने मंगलवार को कहा कि खनन के लिए विस्फोटकों के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ लाइसेंस धारकों को देने को लेकर सख्त नियम लागू किये जाएंगे।

चिकबल्लापुर जिले में पत्थर की एक खदान में जिलेटिन की छड़ों को हटाते समय मंगलवार तड़के हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो जाने के मद्देनजर उनका यह बयान आया है।

उन्होंने इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कौशल प्राप्त श्रमिकों के प्रशिक्षण और एक खनन संस्थान खोलने के महत्व पर जोर दिया।

निरानी ने कहा, ‘‘इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए खनन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए...जिसे ध्यान में रखते हुए खनन कार्य के लिए और खदान में विस्फोटकों के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस धारकों को प्रशिक्षण मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार एक खनन स्कूल खोलने जा रही है।’’

उन्होंने दिल्ली में संवादाताओं से कहा कि आने वाले दिनों में खनन कार्यों में लगे लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और विस्फोटकों के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ लाइसेंस धारकों को देने के लिए सख्त नियम बनाये जाएंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘एक जगह से दूसरी जगह पर विस्फोटकों का अधिक मात्रा में परिवहन और उसके लिए लाइसेंस की जांच करने को लेकर चौकियों पर सख्त निगरानी करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि खनन के लिए खदान तक विस्फोटकों को पहुंचाने की मात्रा भी निर्धारित की जाएगी।

निरानी ने विस्फोट की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और घटना की गहन जांच कराने का भी आश्वासन दिया।

गौरतलब है कि 22 जनवरी को शिवमोगा में एक खदान में हुए इसी तरह के विस्फोट की घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

देश की खबरें | खनन के लिए विस्फोटकों के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किये जाएंगे :कर्नाटक के मंत्री

बेंगलुरु, 23 फरवरी कर्नाटक के खान एवं भूगर्भ मंत्री मुरूगेश आर निरानी ने मंगलवार को कहा कि खनन के लिए विस्फोटकों के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ लाइसेंस धारकों को देने को लेकर सख्त नियम लागू किये जाएंगे।

चिकबल्लापुर जिले में पत्थर की एक खदान में जिलेटिन की छड़ों को हटाते समय मंगलवार तड़के हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो जाने के मद्देनजर उनका यह बयान आया है।

उन्होंने इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कौशल प्राप्त श्रमिकों के प्रशिक्षण और एक खनन संस्थान खोलने के महत्व पर जोर दिया।

निरानी ने कहा, ‘‘इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए खनन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए...जिसे ध्यान में रखते हुए खनन कार्य के लिए और खदान में विस्फोटकों के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस धारकों को प्रशिक्षण मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार एक खनन स्कूल खोलने जा रही है।’’

उन्होंने दिल्ली में संवादाताओं से कहा कि आने वाले दिनों में खनन कार्यों में लगे लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और विस्फोटकों के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ लाइसेंस धारकों को देने के लिए सख्त नियम बनाये जाएंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘एक जगह से दूसरी जगह पर विस्फोटकों का अधिक मात्रा में परिवहन और उसके लिए लाइसेंस की जांच करने को लेकर चौकियों पर सख्त निगरानी करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि खनन के लिए खदान तक विस्फोटकों को पहुंचाने की मात्रा भी निर्धारित की जाएगी।

निरानी ने विस्फोट की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और घटना की गहन जांच कराने का भी आश्वासन दिया।

गौरतलब है कि 22 जनवरी को शिवमोगा में एक खदान में हुए इसी तरह के विस्फोट की घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

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