COVID-19: नए कानून को लेकर डॉक्टरों ने जताई ख़ुशी, कहा- इस प्रावधान से कोरोना संक्रमित योद्धाओं को मिलेगी काफी मदद
कोरोना वायरस - Representational Image (Photo Credits: PTI)

इंदौर, 23 अप्रैल: कोविड-19 महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा के कृत्यों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) की मंजूरी पर यहां एक महिला डॉक्टर ने बृहस्पतिवार को प्रसन्नता जतायी. महिला डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों के उस दल में शामिल थी जिस पर शहर के टाटपट्टी बाखल इलाके में 22 दिन पहले पत्थर बरसाये गये थे.

घटना में महिला डॉक्टर और उनकी एक साथी चिकित्सक के पैरों में चोट आयी थी.  यह दल कोरोना वायरस संक्रमण के एक मरीज के संपर्क में आये लोगों को ढूंढने गया था.

यह भी पढ़ें: कोविड-19: मणिपुर ने भारत-म्यामां सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेज किया, चौकसी बढ़ाई

पथराव की शिकार दो महिला डॉक्टरों में शामिल तृप्ति काटदरे (40) ने "पीटीआई-" से कहा, "नया कानूनी प्रावधान सरकार का एक अच्छा कदम है और इससे मुझ जैसे लाखों स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 से जंग में निश्चित तौर पर काफी मदद मिलेगी. मैं इस प्रावधान से खुश हूं."