जरुरी जानकारी | स्टॉक एक्सचेंज, एमआईआई को अनुपालन चूक की सूचना सेबी को देनी होगी

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नयी दिल्ली, दो मई बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंजों एवं अन्य बाजार ढांचागत संस्थानों (एमआईआई) से प्रणाली एवं नेटवर्क के ऑडिट में सामने आए कुछ बड़े गैर-अनुपालन के बारे में जानकारी देने को कहा है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को एक परिपत्र में यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रणाली एवं नेटवर्क ऑडिट की रिपोर्ट संबंधित एमआईआई के संचालन बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी। निदेशक मंडल की टिप्पणियों के साथ उस रिपोर्ट की जानकारी सेबी को एक महीने के भीतर देनी होगी।

सेबी ने यह कदम अपनी तकनीकी परामर्श समिति (टीएसी) से मिले सुझावों और एमआईआई के साथ परामर्श के बाद उठाया है।

प्रतिभूति बाजार में तेजी से हो रहे तकनीकी विकास और उसकी वजह से बाजार की विश्वसनीयता एवं सक्षमता को लेकर पैदा हो रहे जोखिमों को देखते हुए सेबी ने जनवरी, 2020 में सालाना प्रणालीगत ऑडिट अनिवार्य कर दिया था। सभी स्टॉक एक्सचेंजों, भुगतान निगमों एवं डिपॉजिटरी को किसी प्रतिष्ठित स्वतंत्र ऑ़डिटर से यह परीक्षण कराना होता है।

नए दिशानिर्देशों के तहत एमआईआई को सेबी की तरफ से निर्धारित प्रारूप एवं शर्तों के अनुरूप प्रणाली एवं नेटवर्क का ऑडिट कराने की जरूरत है। इस दौरान किसी खास नियम का अनुपालन नहीं पाए जाने पर उसकी जानकारी सेबी को देनी होगी।

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