देश की खबरें | एसएससी परीक्षा नकल : अदालत के आरोपी को पुलिस हिरासत की जगह जमानत दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए 27 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा में कथित रूप से नकल करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी।

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए 27 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा में कथित रूप से नकल करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने आरोपी धीरज को नियमित जमानत दी और कहा कि पुलिस हिरासत के लिए ‘अस्पष्ट आधार’ का उल्लेख याचिका में ‘केवल गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए’ किया गया है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे ने 28 अक्टूबर को एक आदेश में कहा, ‘‘वर्तमान मामले में पुलिस हिरासत में भेजने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है और पुलिस हिरासत का अनुरोध करने वाले जांच अधिकारी के आवेदन को खारिज किया जाता है।’’

अदालत ने कहा कि यह देखते हुए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत कथित अपराध एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में नहीं किया गया था और पुलिस केवल शिकायत प्राप्त होने पर जांच के लिए आगे बढ़ी।

अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है।

विवेक विहार थाना पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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