विदेश की खबरें | श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को याचिकाओं में अदालती कार्यवाही से मुक्त किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय ने देश की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार 39 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किये जाने के अनुरोध से संबंधित एक मामले में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को अदालती कार्यवाही से बुधवार को मुक्त कर दिया।
कोलंबो, 27 जुलाई श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय ने देश की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार 39 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किये जाने के अनुरोध से संबंधित एक मामले में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को अदालती कार्यवाही से बुधवार को मुक्त कर दिया।
समाचार पत्र ‘डेली मिरर’ की खबर के अनुसार हालांकि, शीर्ष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को मौलिक अधिकार संबंधी याचिकाओं में प्रतिवादी के रूप में नामित किया।
सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा नौ जुलाई को राष्ट्रपति भवन और कार्यालय पर धावा बोलने के बाद देश छोड़कर भाग गए गोटबाया को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था क्योंकि राष्ट्रपति पद से उनके इस्तीफे और सिंगापुर भागने के बाद राष्ट्रपति की प्रतिरक्षा उन पर लागू नहीं होती है।
कम से कम तीन विश्वविद्यालय शिक्षाविदों, श्रीलंकाई तैराक और कोच जूलियन बोलिंग, सीलोन चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष चंद्र जयरत्ने, वैश्विक नागरिक समाज संगठन ‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल’ और उद्यमी जेहान कैनागा रेतना द्वारा दायर याचिकाओं में अधिकारियों को मौजूदा आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार मुख्य दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
याचिकाकर्ताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, राष्ट्रपति के पूर्व सचिव पी.बी. जयसुंदरा, सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर अजित निवार्ड कबराल और डब्ल्यू.डी. लक्ष्मण को प्रतिवादियों के रूप में नामित किया है।
प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने विक्रमसिंघे को अदालती कार्यवाही से मुक्त कर दिया। पीठ ने राष्ट्रपति को इन मौलिक अधिकार याचिकाओं से संबंधित मामले की कार्यवाही से भी मुक्त कर दिया।
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