नयी दिल्ली, 22 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को किफायती एयरलाइन स्पाइसजेट को आदेश दिया कि वह बकाया कर्ज जल्द चुकाने के लिए क्रेडिट सुइस एजी को छह महीनों तक हर महीने 10 लाख डॉलर का भुगतान करे।
एयरलाइन पहले से ही स्विट्जरलैंड की निवेश एवं वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट सुइस को हर महीने पांच लाख डॉलर का भुगतान कर रही है।
उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश बकाया कर्ज जल्द चुकाने के लिए मासिक किस्त की राशि बढ़ाने की अर्जी पर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने कहा कि स्पाइसजेट छह महीने बाद फिर से पांच लाख डॉलर की मासिक किस्त दे सकती है।
इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई।
स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा, "उच्चतम न्यायालय ने अगले छह महीनों में 30 लाख डॉलर का बकाया चुकाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। हम इसके लिए न्यायालय के आभारी हैं और हम अनुपालन के उच्चतम मानक पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
इसके पहले 11 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने स्पाइसजेट को आगाह करते हुए कहा था कि वह 15 सितंबर तक 15 लाख डॉलर का भुगतान क्रेडिट सुइस को करे।
स्विस कंपनी के अनुसार, स्पाइसजेट ने विमान के इंजन, मॉड्यूल, उपकरणों और कल-पुर्जों के रखरखाव तथा मरम्मत आदि के लिए स्विट्जरलैंड के एसआर टेक्निक्स की सेवाओं का लाभ उठाया था।
इन सेवाओं के लिए स्पाइसजेट और एसआर टेक्निक्स के बीच 24 नवंबर, 2011 को 10 साल के लिए समझौता हुआ था। इसी के मुताबिक भुगतान की शर्तों पर भी सहमति बनी थी।
एसआर टेक्निक्स ने क्रेडिट सुइस को सेवाओं के लिए स्पाइसजेट से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार दिया था।
प्रेम
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)