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देश की खबरें | तमिलनाडु के मंत्री आई पेरियासामी के विरूद्ध आरोप तय करे विशेष अदालत : मद्रास उच्च न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को डिंडीगुल जिले की एक विशेष अदालत को 2.1 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में द्रमुक नेता और तमिलनाडु के मंत्री आई पेरियासामी एवं उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया।

देश की खबरें | तमिलनाडु के मंत्री आई पेरियासामी के विरूद्ध आरोप तय करे विशेष अदालत : मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई, 28 अप्रैल मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को डिंडीगुल जिले की एक विशेष अदालत को 2.1 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में द्रमुक नेता और तमिलनाडु के मंत्री आई पेरियासामी एवं उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर यह निर्देश दिया, जिसमें पेरियासामी और उनके परिवार के सदस्यों को मामले से बरी करने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।

विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने उसे निर्देश दिया कि वह रोजमर्रा आधार पर सुनवाई करे और उसे छह महीने के भीतर पूरा करे।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि 2006 से 2010 तक मंत्री रहते हुए पेरियासामी ने अपने और अपनी पत्नी पी सुशीला तथा पुत्रों पी सेंतिलकुमार एवं पी प्रभु के नाम पर 2.1 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।

डिंडीगुल जिले की एक विशेष अदालत ने इस मामले से सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया था। इसे चुनौती देते हुए डीवीएसी ने 2018 में यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।

पेरियासामी वर्तमान द्रमुक सरकार में ग्रामीण विकास, पंचायत और पंचायत संघ विभाग संभाल रहे हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 28, 2025 07:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).